बिहार पुलिस में ‘रीलबाज’ पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, 50 की लिस्ट जारी; पटना में सबसे ज्यादा मामले

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Saaf Baatein
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Bihar Police Action Reel Making Cops List Issued
Bihar Police Action Reel Making Cops List Issued (PC: Social Media Sites)

Bihar Police News: Bihar पुलिस मुख्यालय ने वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यालय की मॉनिटरिंग में सामने आया कि कई अधिकारी और कर्मी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उल्लंघन कर रहे थे.

इसको लेकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) ने राज्य के सभी एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

SOP उल्लंघन पर सख्ती

मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वर्दी में रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना विभागीय नियमों के खिलाफ है. Bihar Police द्वारा पहले ही सोशल मीडिया उपयोग को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कई कर्मियों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही थी.

अब सोशल मीडिया सेंटर की टीम 24 घंटे इंटरनेट पर नजर रख रही है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

50 ‘रीलबाज’ पुलिसकर्मियों की सूची जारी

मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए 50 ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची जारी की है, जो वर्दी में रील बनाकर पोस्ट करते पाए गए. सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि इन कर्मियों के खिलाफ SOP उल्लंघन के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

पटना में सबसे ज्यादा मामले

जारी सूची के अनुसार, Patna जिले में सबसे ज्यादा 16 पुलिसकर्मी ‘रीलबाज’ पाए गए हैं. इसके अलावा Purnia, Madhubani, Darbhanga, Gaya, Katihar, Saharsa और Munger समेत कई जिलों के पुलिसकर्मी इस लिस्ट में शामिल हैं.

महिला थानाध्यक्ष भी सूची में शामिल

पूर्णिया की महिला थानाध्यक्ष शबाना आजमी का नाम भी इस सूची में शामिल है. वे पहले भी सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को लेकर विवादों में रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया.

कार्रवाई के लिए भेजे गए सबूत

मुख्यालय ने संबंधित वीडियो और रील्स के लिंक भी जिलों को भेजे हैं, ताकि कार्रवाई पारदर्शी तरीके से की जा सके.

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वर्दी में इस तरह के वीडियो बनाना विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए अब इस पर सख्ती से रोक लगाने का फैसला लिया गया है.

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